बिहार में 1.90 लाख शिक्षकों के तबादले पर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, ई-शिक्षाकोष पोर्टल से दर्ज होंगी शिकायतें

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jul, 2025 07:31 PM

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बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने TRE-1 और TRE-2 के तहत नियुक्त 2.16 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों के स्थानांतरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ अंजाम दिया...

पटना:बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने TRE-1 और TRE-2 के तहत नियुक्त 2.16 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों के स्थानांतरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ अंजाम दिया है। अब तक करीब 1.73 लाख शिक्षकों ने आवंटित जिलों एवं विद्यालयों में योगदान दे दिया है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्हें उनकी वरीयता सूची के अनुसार स्कूल या जिला नहीं मिल पाया।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों के लिए सात श्रेणियों में ऑनलाइन आवेदन मंगवाए थे, जिनमें गंभीर रोग, दिव्यांगता, विधवापन, मानसिक विकलांगता, दंपत्ति स्थानांतरण और लंबी दूरी जैसी व्यक्तिगत जरूरतें शामिल थीं। इन श्रेणियों के तहत लगभग 1.90 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिनका विश्लेषण कर स्थानांतरण प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया।

पहले चरण में अंतर जिला स्थानांतरण मुख्यालय स्तर से किया गया, वहीं दूसरी श्रेणियों के लिए ज़िलेवार स्तर पर विद्यालयों का आवंटन किया गया है। हालांकि, कई शिक्षकों की शिकायत रही कि उन्हें दिए गए 10 विकल्पों में से कोई भी विद्यालय नहीं मिला। इस पर विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी शिकायतों पर विचार जिला स्थापना समिति द्वारा किया जाएगा।

विशेष रूप से सातवीं श्रेणी, यानी लंबी दूरी से संबंधित आवेदनों पर महिलाओं के अंतर जिला तबादले किए जा चुके हैं, लेकिन पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया फिलहाल रिक्तियों, छात्र-शिक्षक अनुपात और प्रतिस्थानी शिक्षक की उपलब्धता के आंकलन के बाद की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, 26 जून 2025 को शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) की सुविधा भी शुरू कर दी है। हालांकि यह एक वैकल्पिक सुविधा है और कोई शिक्षक इसके लिए बाध्य नहीं है।

शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया है कि यदि किसी शिक्षक को स्थानांतरण से संबंधित कोई समस्या हो, तो वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन सभी मामलों की समीक्षा एक-एक कर जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी।

शिक्षा विभाग ने पुनः दोहराया है कि यह स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जा रही है ताकि अधिकतम शिक्षक अपने पसंदीदा स्थान पर पदस्थापित होकर अपने कर्तव्यों का बेहतर निर्वहन कर सकें। राज्य सरकार शिक्षकों की सुविधा और शैक्षणिक गुणवत्ता, दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

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