गोपालगंजः बीयर बरामदगी मामले में दोषियों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास, 5-5 लाख जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 08 Apr, 2021 05:36 PM

ten years rigorous imprisonment for the culprits in the beer recovery case

बिहार में गोपालगंज जिले की विशेष अदालत ने भारी मात्रा में बीयर बरामदगी मामले में दो दोषियों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सुनाई गई है। इसके साथ ही उनको पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

गोपालगंजः बिहार में गोपालगंज जिले की विशेष अदालत ने भारी मात्रा में बीयर बरामदगी मामले में दो दोषियों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सुनाई गई है। इसके साथ ही उनको पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

विशेष न्यायाधीश उत्पाद सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) लवकुश कुमार की अदालत ने भारी मात्रा में बीयर बरामद किए जाने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

आरोप के अनुसार, उत्पाद विभाग की टीम ने 05 जनवरी 2020 को जिले में बलथरी जांच चौकी पर वाहन जांच के दौरान एक कार से 464 बोतल बीयर बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार तस्करों में सुपौल जिले के मरौना थाना क्षेत्र के हररी गांव निवासी अंकेश कुमार तथा मधुबनी जिले के लौकही थाना क्षेत्र के बेड़ियारी गांव का रवींद्र यादव शामिल थे। दोनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बीयर खरीद कर बिहार के सुपौल जिले के तस्कर अंकेश कुमार के गांव हररी ले जा रहे थे।

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