शौच करने खेत में जा रही थी नाबालिग, शख्स ने गलत नीयत से जमीन पर पटका और फिर...; अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 May, 2025 10:59 AM

three years imprisonment for molesting a minor

Bettiah Crime News: बिहार में पश्चिम चंपारण जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल की सजा सुनाई।  पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी विजय राम को तीन वर्ष के कठोर...

Bettiah Crime News: बिहार में पश्चिम चंपारण जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल की सजा सुनाई।        

पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी विजय राम को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी पर 15 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में पीड़तिा को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत एक लाख रुपए की सहायता राशि भी देने का आदेश दिया है ।              

शौच करने खेत में जा रही थी नाबालिग, तभी...

पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 24 अगस्त 2022 की है। नाबालिग शौच करने खेत में जा रही थी। इस समय अभियुक्त नाबालिग को गलत नीयत से खेत में पटक दिया। नाबालिग ने किसी तरह उसके चंगुल से भाग कर अपनी इज्जत बचाई। इस संबंध में मझौलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

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