Bihar: मतदाता सूची में नाम चढ़वाने के लिए 25 जुलाई तक फार्म जमा कराना जरूरी, वरना....

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Jul, 2025 02:01 PM

to get your name in voter list it is necessary to submit form by july 25

आयोग के एक प्रमुख अधिकारी ने बिहार की मतदाता सूचियां की विशेष गहन समीक्षा के लिए 24 जून को जारी दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम चढ़वाने के लिए छपे हुए फार्म भरकर व्यक्तिगत विवरण जमा करना एक अनिवार्य शर्त है। सूची की...

Bihar News: बिहार में 01 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के मसौदे में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र व्यक्ति को 25 जुलाई 2025 से पहले छपे गणना-फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। 

आयोग के एक प्रमुख अधिकारी ने बिहार की मतदाता सूचियां की विशेष गहन समीक्षा के लिए 24 जून को जारी दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम चढ़वाने के लिए छपे हुए फार्म भरकर व्यक्तिगत विवरण जमा करना एक अनिवार्य शर्त है। सूची की समीक्षा को लेकर इस समय विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बीच यहां आयोग के अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से ऐसे गैर-मौजूद मतदाताओं को बाहर किया जा सकेगा जो या तो मर चुके हैं या फिर पलायन कर चुके हैं और जो उस विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी नहीं हैं। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए गणना फॉर्म प्राप्त होने के बाद व्यक्ति पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। यह सत्यापन उसे फॉर्म के साथ संलग्न या संलग्न न किए गए दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। 

अधिकारियों ने कहा कि मतदाता सूचियां के प्रकाशित मसौदे में शामिल प्रत्येक नाम की पात्रता का सत्यापन नाम के प्राप्त होने के बाद लगातार किया जाएगा। मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन के बाद दो अगस्त से सत्यापन का सघन अभियान शुरू होगा। आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची के प्रकाशित ड्राफ्ट के आधार पर, दो अगस्त से किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी आम आदमी से दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 

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