पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट,स्क्रैप कराने वाले वाहनों पर पहले से लंबित सभी देनदारियों में दी जाएगी छूट

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Jun, 2025 06:45 PM

vehicle scrapping policy bihar 2025

राज्य में प्रदूषण में कमी लाने के लिए वाहनों की गुणवत्ता सुधारने पर खासतौर से फोकस किया जा रहा है। सूबे में 15 साल से अधिक पुराने और अनुपयोगी वाहनों को खास नीति के तहत स्क्रैप किया जा रहा है।

पटना:राज्य में प्रदूषण में कमी लाने के लिए वाहनों की गुणवत्ता सुधारने पर खासतौर से फोकस किया जा रहा है। सूबे में 15 साल से अधिक पुराने और अनुपयोगी वाहनों को खास नीति के तहत स्क्रैप किया जा रहा है। इसके लिए दो स्थानों पटना में श्रीनिलियम स्क्रैपिंग सेंटर और वैशाली में एसके इंटरप्राइजेज में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर मौजूद हैं। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए जनवरी 2023 से अबतक 1 हजार 611 आवेदन आए हैं। इनमें 748 रक्षा (डिफेंस) वालों के वाहन, 308 सरकारी वाहन और 555 निजी वाहन शामिल हैं।

पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर छूट

सरकार वाहन स्वामियों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए कर में छूट दी जा रही है। इसमें वाहन मालिकों को निक्षेप प्रमाणपत्र (सीओडी) के आधार पर नए वाहनों के पंजीकरण कराने पर कर में रियायत, निजी वाहनों की स्क्रैपिंग पर कर में 25 प्रतिशत और वाणिज्यिक वाहनों की स्क्रैपिंग पर 15 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

अर्थदण्ड में 100 प्रतिशत की छूट

सरकारी वाहनों को मोटरवाहन कर, हरित कर, सड़क सुरक्षा उपकर और अर्थदण्ड में पूरी छूट, गैर परिवहन एवं परिवहन वाहनों को कर में 90 प्रतिशत एवं अर्थदण्ड में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है। केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत वसूल होने वाले फीस एवं अतिरिक्त फीस (निबंधन, फिटनेस एवं अतिरिक्त फीस आदि) में सरकारी वाहन को पूरी छूट, गैर परिवहन वाहन को 90 प्रतिशत एवं अतिरिक्त कर में 100 प्रतिशत छूट, परिवहन वाहन को 90 प्रतिशत एवं अतिरिक्त कर में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

इसके साथ ही वाहन मालिकों को पहले से लंबित सभी तरह के बकाये में एकमुश्त छूट देने का प्रावधान है। यह छूट 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है। विभाग ने 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग का निर्देश भी दिया है।

नई गाड़ी खरीदने पर वाहन मालिकों को फायदा: मंत्री

परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि प्रदेश में बीते एक वर्ष में गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए काफी काम हो रहा है। पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वाले वाहन मालिकों को कोई नुकसान ना उठाना पड़े इसलिए उन्हें कई तरह की सहूलियत दी जा रही है। इसमें पुराने वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर कर में छूट का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ ना पड़े। विभाग आमजनों की सुविधा के लिए सजगता से काम कर रहा है। 

स्क्रैपिंग के लिए ई-आवेदन

निजी वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) https://vscrap.parivahan.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसे आरवीएसएफ सेंटर खरीद कर स्क्रैप करेगा।

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