Edited By Khushi, Updated: 12 Jul, 2023 06:40 PM
झारखंड में रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को टंडवा में आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान हुए आंदोलन से जुड़े केस में राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सहित 23 आरोपित को बरी कर दिया है।
Ranchi: झारखंड में रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को टंडवा में आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान हुए आंदोलन से जुड़े केस में राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सहित 23 आरोपित को बरी कर दिया है।
23 आरोपियों को किया गया आरोप मुक्त
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सहित 23 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में सभी को आरोप मुक्त कर दिया। इनमें पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, आशुतोष मिश्रा, बद्री साव, मुकेश यादव, विनोद बिहारी पासवान, लाल किसुन यादव, राजेंद्र साहू, विनोद यादव सहित अन्य शामिल हैं। चतरा के आम्रपाली कोल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान मारपीट करने को लेकर सभी के खिलाफ टंडवा थाना में कांड संख्या 91/2015 दर्ज की गयी थी।
केस के सूचक विनोद साव थे। पुलिस ने केस साबित करने के लिए 2 गवाह प्रस्तुत किये थे। जबकि बचाव पक्ष ने एक भी गवाह पेश नहीं किया।