हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर लगी मुहर, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में किया जाएगा विस्तार

Edited By Harman, Updated: 28 Sep, 2024 02:52 PM

a total of 49 proposals were approved in hemant cabinet meeting

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना व राज्य युवा आयोग प्रक्रिया एवं संचालन विनियम 2024" सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय...

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना व राज्य युवा आयोग प्रक्रिया एवं संचालन विनियम 2024" सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 

झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कार्यालयों के लिए सरकारी वाहन की अनुमन्यता की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य योजनान्तर्गत संचालित झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme) को संशोधित रूप में संचालन की स्वीकृति दी गई।

बैठक के दौरान झारखंड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया एवं संचालन विनियम 2024" की स्वीकृति दी गई। साथ ही अंकेक्षण निदेशालय में वरीय अंकेक्षकों के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु सेवानिवृत कर्मियों का पारिश्रमिक/मानदेय एवं सेवा शर्त के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। वहीं कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत BIT Sindri Innovation and Incubation Centre की स्थापना की स्वीकृति भी दी गई।

झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं- 
.माननीय (उच्च/उच्चतम) न्यायालय के आदेश से आच्छादित झारखण्ड राज्य के वैसे कर्मी, जिनका समायोजन दिनांक 01.12.2004 के पूर्व के प्रभाव से किया गया है, अथवा जिनकी नियुक्ति तिथि को दिनांक 01.12.2004 के पहले की तिथि के रूप में स्थापित मानने के साथ-साथ पूर्व की सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना किये जाने का निर्णय लिया गया है, को ऑफलाईन पेंशन प्रपत्र भरने की अनुमति हेतु प्रावधान किये जाने संबंधी प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

. LPA No. 187/2018 झारखण्ड राज्य बनाम ब्रह्म नाथ शर्मा एवं अन्य में दिनांक 20.06.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में, W.P. (S) No. 799/2009 के वादीगण को स्वीकृत वेतनमान का पुनर्निर्धारण हेतु निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2553/ वि., दिनांक 26.09.2019 एवं संकल्प संख्या 2776/वि., दिनांक 18.10.2019 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।

.मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या-29 (अ), दिनांक-16.01.2023 के आलोक में 15 वर्षों से अधिक आयु के सरकारी वाहनों का निबंधन अवधि समाप्त करने एवं उक्त वाहनों के स्क्रेपिंग हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

.State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पोलिटेकनिक, साहेबगंज में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रु० 45,81,55,700/- (पैंतालीस करोड़ एकासी लाख पचपन हजार सात सौ) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

. राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पारस पानी, गोड्डा में अनुबंध पर कार्यरत शैक्षणिक एंव गैर शैक्षणिक चिकित्सा पदाधिकारियों के मानदेय राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

.  आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-1490(HRMS), दिनांक 10.02.2021 द्वारा अधिरोपित दण्ड "सेवा से बर्खास्त" को यथावत् रखने संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई

. श्री कानु राम नाग, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच) के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत सेवा से हटाये जाने का दण्ड, जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी, अधिरोपित करने संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

. राज्य योजना से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों (समग्र शिक्षा के तहत् संचालित) में जनरेटर सेट, कंप्यूटर शिक्षा/कंप्यूटर आधारित शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन की स्वीकृति दी गई।

. LPA N0.-511/2016 भैया किस्कू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 13.10.2023 को पारित न्यायादेश एवं उक्त के क्रम में उत्पन्न अवमाननावाद सं0-505/2024 पार्वती हेम्ब्रम बनाम झारखण्ड राज्य सरकार के आलोक में स्व० भैया किस्कू के द्वितीय ए०सी०पी० के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
. झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु इकरारनामा (Concession Agreement) करने की स्वीकृति दी गई।

. Unified Digital Data Platform (UDDP) में आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा-4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

.राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत रांची जिले में सिल्ली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, सिल्ली के निर्माण कार्य हेतु रू0 59,69,50,000/- (उनसठ करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका श्रेणी 'ए', ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक एवं एक्स-रे टेक्निशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

. State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय पॉलिटेक्निक, खरसावां में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू0 38,55,34,000.00 (रू० अड़तीस करोड़ पचपन लाख चौतीस हजार) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।

.संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के स्कीम Scheme for Promotion of Culture of Science (SPOCS) के तहत धनबाद जिला में साइंस सेंटर कैटगरी-1 की स्थापना से संबंधित परियोजना राशि रू0 41,00,00,000/- (रूपये इकतालीस करोड़) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।

. Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Ordinance, 2024 की स्वीकृति दी गई।

.राजकीय पॉलिटेकनिक, आदित्यपुर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, जमशेदपुर, राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावाँ तथा राजकीय पॉलिटेक्निक, जगन्नाथपुर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुये नियम 245 के अधीन इंडो डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर का चयन करते हुये उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर के आधारभूत संरचना के विकास हेतु रू0 31,36,45,000/- (एकतीस करोड़ छत्तीस लाख पैंतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

. फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दुमका अन्तर्गत परिचारिका महाविद्यालय (Nursing College) की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

. अस्पताल, पलामू में परिचारिका महाविद्यालय (Nursing College) की स्थापना हेतु शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संवर्ग के पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 के तहत दुमका एवं मेदिनीनगर (पलामू) जिला में जिला न्यायाधीश स्तर के 02 (दो) स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

. रांची में निर्माणाधीन रविन्द्र भवन हेतु कुल रू० 292,26,10,809/- (दो सौ बानवे करोड़ छब्बीस लाख दस हजार आठ सौ नौ रुपये) के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

. विभाग अन्तर्गत स्वीकृत डिजिटल पंचायत योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

.भारत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थान/अर्ध सरकारी संस्थान/निजी संस्थान/अन्य को आवंटित कोल ब्लॉक से होकर गुजरने वाले झारखंड राज्य अंतर्गत नदी, सरिता, नाला या प्राकृतिक जल-संग्रह के जल प्रवाह को पथान्तरित (Divert) करने से संबंधित Standard Operatin…

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