Edited By Khushi, Updated: 21 Apr, 2025 05:59 PM

रांची: सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गोड्डा, झारखंड के भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर क्रिमिनल कंटेंट याचिका को प्राथमिक स्तर पर स्वीकार...
रांची: सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गोड्डा, झारखंड के भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर क्रिमिनल कंटेंट याचिका को प्राथमिक स्तर पर स्वीकार कर उसे डायरी संख्या 21177/2025 के रूप में दर्ज कर लिया है।
अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि डॉ निशिकांत दुबे ने एक मीडिया इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी तमाम टिप्पणियां की थी। इनमें कई ऐसी बातें थी जो कोर्ट के क्रियाकलापों के प्रति एकेडमिक टिप्पणी के रूप में देखी जा सकती है, किंतु इसके विपरीत कई टिप्पणियां स्पष्ट रूप से अवमानना पूर्ण थी। इनमें सुप्रीम कोर्ट तथा मौजूदा चीफ जस्टिस को देश के सभी गृह युद्ध तथा धार्मिक युद्धों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने का आरोप शामिल है। ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से डॉ निशिकांत दुबे के विरुद्ध कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की प्रार्थना की है।