Edited By Diksha kanojia, Updated: 10 Apr, 2021 06:24 PM
रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार आठ अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक रात्रि आठ बजे के बाद दुकानों, प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। दिन भर बाजार बंद करने संबंधी कोई भी आदेश जारी नहीं...
रांचीः झारखंड में रांची जिला प्रशासन ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 30 अप्रैल तक बाजार एवं दुकानों के बंद रहने की अफवाहों पर विराम लगाते हुए रांचीवासियों से इस तरह की भ्रामक खबरों पर ध्यान नहीं देने की अपील की।
रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार आठ अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक रात्रि आठ बजे के बाद दुकानों, प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। दिन भर बाजार बंद करने संबंधी कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। सभी जिम और पार्क आठ अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक पूर्णत: बन्द रहेंगे लेकिन बाजार रात्रि आठ बजे तक खुले रह सकते हैं। रात्रि 8 बजे के बाद ही दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है।
रंजन ने रांची वासियों से यह अपील की है कि ऐसे किसी भी पूर्णत: बाजार बंदी की भ्रामक खबर पर ध्यान न दें। शनिवार या रविवार के दिन भी बाजार पहले की तरह ही आठ बजे रात्रि तक खुले रहेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन करें।