जिला प्रशासन ने SDM और CO टाउन ने गुप्त सूचना के आधार पर करवाया कपड़े की दुकान को सील

Edited By Diksha kanojia, Updated: 10 May, 2021 11:19 AM

district administration sealed clothes shop on the basis of secret information

गुप्त सूचना के आधार पर अंचल अधिकारी प्रकाश अपर माकेर्ट जाकर जांच किया, जहां से कपड़े की दुकान के खुली रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। कपड़े की दुकान खुली पाई गई जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। गुप्त सूचना के आधार पर...

रांचीः झारखंड में रांची जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए राँचीवसियों से लगातार अपील कर रही है। इसके लिए दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों लगातार गश्ती भी कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर उत्कर्ष गुप्ता और अंचल अधिकारी सदर प्रकाश को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कपड़े की दुकान को सील किया गया है।

गुप्त सूचना के आधार पर अंचल अधिकारी प्रकाश अपर माकेर्ट जाकर जांच किया, जहां से कपड़े की दुकान के खुली रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। कपड़े की दुकान खुली पाई गई जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। गुप्त सूचना के आधार पर जब अंचल अधिकारी सदर श्रद्धानन्द रोड अपर बाजार के दुकान मलिक बॉय , बनवारी कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो दुकान का शटर लगा हुआ था परन्तु दुकान के अंदर में काफी लोगों की भीड़ लगी थी और कपड़े की बिक्री भी हो रही थी।

दुकान मालिक वारिस मलिक तथा अवेस आलम, मो. इसरार, मो. आदिल, मो. आसफ अली, मो. इमरान और मो. बसरूद्दीन पर सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए कोविड-19 जैसे गम्भीर वैश्विक महामारी के संक्रमण को बढ़ावा देते हुए कपड़ा बिक्री करने के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भा.द.वि की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। ज्ञात है कि झारखंड सरकार के आदेशानुसार पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा। इसके अंतर्गत जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक कपड़े की दुकान को खोलने पर पूर्णत: पाबन्दी लगाई गई है।

जिला प्रशासन रांची स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जारी निर्देशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी सख्ती से नियमों का अनुपालन कराया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आई पी सी की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कारर्वाई की जाएगी। अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उल्लंघन के सम्बंध में कोई भी व्यक्ति नजदीकी थाना को इसकी सूचना दे सकते हैं।

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