Edited By Khushi, Updated: 03 Jul, 2024 02:25 PM
![jharkhand hc directs state government to make strategy](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_14_25_11417647012-ll.jpg)
झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
रांची: झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि संथाल परगना क्षेत्र के सभी उपायुक्तों को यह निर्देश जारी करें कि आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के लिए एक कार्य योजना बनाये। वहीं राज्य सरकार शपथ पत्र के माध्यम से 2 सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करें।