Edited By Diksha kanojia, Updated: 16 Nov, 2022 11:48 AM
अधिकारियों के मुताबिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद ये लोग एकत्र हुए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। उप-मंडल अधिकारी रीना हांसदा ने कहा कि लगातार तीसरे दिन दुकानें, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान...
चक्रधरपुरः झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में पिछले सप्ताह बम हमले में मारे गए बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के समर्थक और रिश्तेदार मंगलवार को यहां पवन चौक पर शोक सभा के लिए एकत्र हुए। निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद जुटे इन लोगों को पुलिस ने मामूली बल प्रयोग कर वहां से खदेड़ दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों के मुताबिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद ये लोग एकत्र हुए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। उप-मंडल अधिकारी रीना हांसदा ने कहा कि लगातार तीसरे दिन दुकानें, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और शहर में स्थिति "नियंत्रण में" है। रीना हांसदा ने कहा, ‘‘लोगों का एक समूह, जिनमें ज्यादातर बजरंग दल कार्यकर्ता के समर्थक और रिश्तेदार थे, पवन चौक पर शोक सभा आयोजित करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्हें याद दिलाया गया कि निषेधाज्ञा लागू है और ऐसी सभाओं की अनुमति नहीं है।'' उप-मंडल अधिकारी के मुताबिक मामूली बल प्रयोग कर पुलिस ने लोगों को वहां से हटा दिया।
बजरंग दल के कार्यकर्ता कमलदेव गिरि (35) की शनिवार को चक्रधरपुर के मुख्य मार्ग भारत भवन चौक पर अज्ञात बदमाशों द्वारा बम हमला कर हत्या कर दी गयी थी। कमलदेव गिरि स्थानीय संगठन 'गिरिराज सेना' के प्रमुख भी थे। बजरंग दल के समर्थकों ने इस घटना के बाद चक्रधरपुर-रांची मार्ग को करीब तीन घंटे तक जाम कर आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस के हस्तक्षेप करने और न्याय का आश्वासन देने के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। इसके प्रशासन ने अगले दिन शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।