Edited By Khushi, Updated: 10 Jun, 2025 11:49 AM

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को माओवादी गुट तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति (टीएसपीसी) के क्षेत्रीय कमांडर कोहराम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को माओवादी गुट तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति (टीएसपीसी) के क्षेत्रीय कमांडर कोहराम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोहराम 37 आपराधिक मामलों में वांछित है और वह झारखंड में सक्रिय माओवादी गुट का नेतृत्व करता रहा है। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। टीएसपीसी नेता पर चतरा जिले के टंडवा में ‘आम्रपाली कोयला परियोजना' में काम करने वाले कोयला ठेकेदारों और निजी कंपनियों के अधिकारियों से जबरन वसूली करने के अलावा आतंकी वित्तपोषण मामले में शामिल होने का आरोप है।
कोहराम के वकील ने दलील दी कि चतरा के सदर थाने में दर्ज वर्तमान मामले में अन्य आरोपियों को झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। उन्होंने कहा कि इसलिए समानता के अधिकार के तहत कोहराम को भी जमानत दी जानी चाहिए। खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद कोहराम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।