पलामू: अपहरण, दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में आठ दोषियों को सश्रम उम्रकैद

Edited By Diksha kanojia, Updated: 05 May, 2022 09:39 PM

rigorous life imprisonment to 8 convicts in kidnapping rape and murder case

जिला के सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संतोष कुमार की अदालत ने गुरुवार को अपहरण कर दुष्कर्म करने एवं हत्या करने के आठ आरोपियों भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

डालटनगंजः झारखंड में पलामू जिले की एक सत्र अदालत ने गुरूवार को अपहरण करने के बाद दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में आठ दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला के सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संतोष कुमार की अदालत ने गुरुवार को अपहरण कर दुष्कर्म करने एवं हत्या करने के आठ आरोपियों भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

वहीं, एक एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आठ अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। सजा पाने वालों में इकबाल अंसारी, राकेश कुमार सिंह, विजय कुमार यादव, रामजीत मेहता, पारस यादव, ओम प्रकाश सिंह, अखिलेश कुमार पाल व सुरेंद्र यादव को विभिन्न धाराओं में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पाटन थाना के बंजारी निवासी शांति देवी ने पाटन थाना में कांड़ संख्या 29 वर्ष 2016 तिथि 26 मार्च 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अभियुक्तों पर आरोप था कि दिनांक 24 मार्च 2016 को इस कांड की पीड़तिा जब अपने घर पर थी तो सभी अभियुक्त घर की दीवाल को तोड़कर कमरे का दरवाजा जबरदस्ती खुलवा कर पीड़तिा को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए एव सामूहिक बलात्कार करने के उपरांत उसकी हत्या कर दी। अपहरण के उपरांत पीड़तिा के खोजने पर करीब चार दिन बाद पता चला कि उसका लाश नदी के किनारे बालू में दबी है। जांच में पीड़तिा के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई थी।

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