आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने क्या किया है, जवाब दाखिल करें: झारखंड HC

Edited By Khushi, Updated: 27 Jul, 2024 10:56 AM

what has the central and state government done to stop

आदिवासियों के धर्मांतरण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में बीते शुक्रवार को न्यायाधीश रंजन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

रांची: आदिवासियों के धर्मांतरण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में बीते शुक्रवार को न्यायाधीश रंजन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से जानना चाहा है कि झारखंड के किन-किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण जारी है और इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की गयी है।

दरअसल, समाजसेवी सोमा उरांव ने आदिवासियों के धर्मांतरण से जुड़ी जनहित याचिका दायर की थी। बता दें कि याचिकर्ता के अधिवक्ता ने इससे पूर्व अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा था कि चंगाई सभा के माध्यम से आदिवासियों को प्रलोभन दिया जाता है जिसके तहत उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। 

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