Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Jun, 2025 11:43 AM

Mishri Lal yadav: बिहार विधानसभा सचिवालय ने दरभंगा के अलीनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-81 के विधानसभा सदस्य मिश्रीलाल यादव की सदस्यता समाप्त कर दी है। बिहार विधानसभा सचिवालय के प्रभारी सचिव ख्याति सिंह के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में बताया...
Mishri Lal yadav: बिहार विधानसभा सचिवालय ने दरभंगा के अलीनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-81 के विधानसभा सदस्य मिश्रीलाल यादव की सदस्यता समाप्त कर दी है।
बिहार विधानसभा सचिवालय के प्रभारी सचिव ख्याति सिंह के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि दरभंगा के एमपी, एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश द्वारा अपील वाद संख्या 6/2025 में अलीनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 81 के विरुद्ध दोष सिद्धि एवं दंडादेश के परिणाम स्वरूप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191(2)(द्ग) के प्रावधानों के तहत मिश्रीलाल यादव को दोष सिद्धि की तिथि अर्थात 27 मई 2025 के प्रभाव से बिहार विधानसभा की सदस्यता से निरहृति कर दिया है।
वहीं, दरभंगा जिला के एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर के द्वारा पारित निर्णय के आलोक में विधायक की सदस्यता समाप्त की गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा में अलीनगर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य मिश्रीलाल यादव को शुक्रवार को दरभंगा जिले की सांसद/विधायक अदालत द्वारा 2019 के एक मारपीट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, यादव की अयोग्यता उनके ‘‘दोषी ठहराए जाने और सजा'' की तारीख 27 मई, 2025 से प्रभावी होगी।