जमीनी विवाद बना जानलेवा, पिता-पुत्र ने कुदाल से काटकर की शख्स की हत्या...अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Jun, 2025 11:11 AM

father and son sentenced to life imprisonment for murder

Bettiah Crime News: बिहार में पश्चिम चंपारण जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में पिता-पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनायी है। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडे ने जमीनी विवाद के चलते डेढ़ वर्ष पूर्व की गई एक हत्या के...

Bettiah Crime News: बिहार में पश्चिम चंपारण जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में पिता-पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनायी है। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडे ने जमीनी विवाद के चलते डेढ़ वर्ष पूर्व की गई एक हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी पाए दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 

कुदाल से काटकर की शख्स की हत्या
सजायाफ्ता पिता बैद्यनाथ राउत उर्फ बैजू पटेल तथा पुत्र प्रिंस कुमार बानू छापर थाने के दुसाइयां टोला गांव के रहने वाले हैं।  अपर लोक अभियोजक ज्योति भूषण फौजदार ने बताया कि यह घटना छह अगस्त वर्ष 2023 की है। जमीनी विवाद को लेकर पिलर गाड़ने के चलते बैजनाथ राउत उर्फ बैजू पटेल के कहने पर उसके पुत्र प्रिंस कुमार ने नागेश्वर प्रसाद के सर पर कुदाल से प्रहार किया, जिससे उसका सर फट गया। उसको बचाने चंदन कुमार आया तो उसे भी मारपीट कर उन लोगों ने घायल कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें जीएमसीएच ले जाया गया, जहां नागेश्वर प्रसाद की गंभीर हालत को देखकर उसे रेफर कर दिया गया। मोतिहारी रहमानिया अस्पताल में इलाज के दौरान नागेश्वर प्रसाद की मौत हो गई।

ज्योति भूषण फौजदार ने बताया कि इस संबंध में मृतक के पुत्र कुणाल कुमार ने मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले की सुनवाई महज 13 महीने में पूरी करते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई है।

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