Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana: फसल खराब होने पर मिलेगा 15 से 20 हजार तक का मुआवजा, जानें कैसे करें आवेदन

Edited By Swati Sharma, Updated: 17 Feb, 2025 02:49 PM

if the crop is damaged compensation of 15 to 20 thousand rupees will be given

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana: बिहार सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें से एक बिहार राज्य फसल सहायता योजना भी है। राज्य के किसानों के लिए 'बिहार राज्य फसल सहायता योजना' शुरू की गई है। यह योजना बिहार सरकार द्वारा...

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana: बिहार सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें से एक बिहार राज्य फसल सहायता योजना भी है। राज्य के किसानों के लिए 'बिहार राज्य फसल सहायता योजना' शुरू की गई है। यह योजना बिहार सरकार द्वारा रबी फसल उगाने वाले किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, किसानों को उनकी फसल के नुकसान होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार किसानों को उनकी फसल के नुकसान पर 15 हजार से 20 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यदि किसानों की फसल 20 प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उन्हें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7500 रुपये (अधिकतम ₹15,000) का मुआवजा दिया जाएगा और यदि 20 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो प्रति हेक्टेयर की दर से 10 हजार रुपए (अधिकतम ₹20,000) का मुआवजा दिया जाएगा।

बता दें कि इस योजना के लिए केवल बिहार राज्य के किसान ही आवेदन कर सकते हैं। किसानों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसान ही ले सकते हैं। इस योजना के लिए पूरी तरह से रियात या गैर-रायत या आंशिक रूप से रायत या गैर-रायत किसान आवेदन कर सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं:-

  • आधार कार्ड
  • किसान का पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर
  • email- id
  • भूमि का प्रमाण पत्र या भूमि की प्राप्ति
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर


ऐसे करें आवेदनः-

  • सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट esahkari.bih.nic.in/coop/MIS/Default.aspx के होम पेज पर जाएं।
  • इसके बाद, आपको विकल्पों में से एक (रायत/गैर-रायत) का चयन करना होगा, जो आप हैं।
  • विकल्प चुनने के बाद एक आवेदन पत्र दिखाई देगा। इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करें और इसका A4 आकार का प्रिंट आउट लें।
  • इसके बाद आवश्यक जानकारी भरें।
  • अब इस आवेदन पत्र में अनुरोधित सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी और संलग्न करनी होगी।
  • फिर इस आवेदन पत्र के साथ अपने शहर के कृषि कार्यालय में जाएं और इसे जमा करवा दें।

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