Edited By Ramanjot, Updated: 07 Feb, 2025 02:45 PM
Bihar land: अब भूमि अभिलेख पोर्टल के माध्यम से जमीन मालिक अपने दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर किसी को राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना है, तो उन्हें प्रति आवेदन 40 रुपए...
Bihar land: बिहार सरकार (Bihar Government) ने राज्य के जमीन मालिकों (Land owners) को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल, अब जमीन मालिकों को महज 40 रुपये में अपने काम निपटाने का मौका मिलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अब प्रमाणित प्रति प्राप्त करने और राजस्व न्यायालय में मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है।
अलग से लगेगा GST और अन्य कर
अब भूमि अभिलेख पोर्टल (Land Records Portal) के माध्यम से जमीन मालिक अपने दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर किसी को राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना है, तो उन्हें प्रति आवेदन 40 रुपए देने होंगे। वहीं, भू-अभिलेख पोर्टल से प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रति पेज 20 रुपये का शुल्क होगा। इसमें जीएसटी और अन्य कर अलग से लगेगा।
सभी वसुधा केंद्रों पर उपलब्ध होगी सुविधा
यह सुविधा सभी वसुधा केंद्रों पर उपलब्ध होगी। वसुधा केंद्रों के कर्मचारी इस नई प्रणाली की जानकारी से लैस होंगे, ताकि आम लोगों को बेहतर सहायता मिल सके। सचिव जय सिंह ने निर्देश दिया है कि CSP संचालकों को इस व्यवस्था से जुड़ा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए। इस पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल (Sanjay Jaiswal) ने कहा कि वसुधा केंद्र पंचायत स्तर तक उपलब्ध हैं, जिससे आम जनता को सुविधा होगी और इस प्रक्रिया के तहत अत्यधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।