जेल में दरिंदगी! महिला कैदी के गर्भवती होने पर हाईकोर्ट सख्त, मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Jun, 2026 12:21 PM

jharkhand high court strict on female prisoner getting pregnant in jail

पीठ ने रांची के न्यायिक आयुक्त को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

Jharkhand News: झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार की एक महिला कैदी की मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसका जेल अधीक्षक ने कथित तौर पर यौन शोषण किया था। 

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ महिला कैदी का जेल में यौन शोषण किए जाने और उसके गर्भवती होने से संबंधित खबरों का स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने रांची के न्यायिक आयुक्त को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। 

17 जून को होगी अगली सुनवाई 
राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक (DGP) और पुलिस महानिरीक्षक (कारागार) की ओर से एक हलफनामा दायर किया जिसे अदालत ने असंतोषजनक पाया। पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस मामले को हल्का करने की कोशिश कर रही है। अदालत ने पूछा कि अब तक कैदी की मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों नहीं की गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।

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