Edited By Ramanjot, Updated: 20 Mar, 2025 06:07 PM

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक इस योजना के तहत 33,620 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है।
पटना: बिहार सरकार की मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक इस योजना के तहत 33,620 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य असाध्य रोगों से जूझ रहे वैसे गरीब मरीजों को इलाज में मदद पहुंचाना है, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है।
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में कुल 37,231 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 33,620 को मंजूरी दी गई और कुल 249.36 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। हालांकि, 3,611 आवेदन विभिन्न कारणों से अस्वीकृत हो गए। अधिकारियों का कहना है कि करीब 25-30% आवेदन मामूली त्रुटियों के कारण खारिज हो जाते हैं, जिससे जरूरतमंद लोग योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।
कैसे करें आवेदन?
योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए इच्छुक आवेदक को स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख के नाम आवेदन पत्र समर्पित करना होता है। इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:
- सरकारी/सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा जारी मूल प्राक्कलन पत्र
- आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- चिकित्सा पुर्जा और जांच रिपोर्ट की छायाप्रति
योजना का लाभ बिहार के वैसे नागरिकों को दिया जाता है, जो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। सरकार की इस पहल से हजारों गरीब मरीजों को राहत मिल रही है।