Edited By Ramanjot, Updated: 07 Feb, 2025 08:58 PM
पंचायती राज मंत्रालय भारत के निदेशानुसार सभी त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत) को प्रत्येक वर्ष पंचायत विकास योजना बनाना जरूरी होता है।
पटना: पंचायती राज मंत्रालय भारत के निदेशानुसार सभी त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत) को प्रत्येक वर्ष पंचायत विकास योजना बनाना जरूरी होता है। जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित विकास योजना लिया जाता है।
वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की कार्य योजना 31.01.2025 को पूर्ण कर ली है। पंचायत समिति की योजना पूर्ण करने की समयसीमा 28.02.2025 निर्धारित है तथा जिला परिषद की योजना का समय सीमा 31.03.2025 तक निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया पंचायत निर्णय पोर्टल पर ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत के द्वारा स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों में से कम से कम एक विषय को पूर्ण करने हेतु संकल्प लिया जाता है, वही GPDP पोर्टल पर ग्राम सभा के आगोजन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद egramswaraj पोर्टल पर ग्राम सभा से अनुमोदित योजनाओं को अपलोड किया जाता है। योजनाओं की पूर्ण जानकारी रिपोर्ट सेक्सन से प्राप्त किया जा सकता है।
वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2025-26 की योजनाओं को ग्राम पंचायत के द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद की योजना पूर्ण करने की प्रक्रिया समयसीमा के तहत चल रही है।
ग्राम सभा की जानकारी - gpdp-nic-in पर जाकर देखी जा सकती है।
पंचायत निर्णय ऐप पर संकल्प की जानकारी ग्राम पंचायत के द्वारा लिया गया संकल्प की जानकारी meetingonline-gov-in पर देखा जा सकता है।
योजना पूर्ण होने की जानकारी egramswaraj-gov-in पर देखा जा सकता है।