Edited By Ramanjot, Updated: 17 Apr, 2022 11:51 AM
अभियोजन के वकील कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि यौन अपराधों से बालकों के संरक्षण के कानून (पॉक्सो) के तहत न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने मामले में दोषी विनय मांझी (गया में वजीरगंज इलाके का निवासी) पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गयाः बिहार के गया जिले में पॉक्सो अदालत ने तीन साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को शनिवार को 25 साल सश्रम करावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के वकील कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि यौन अपराधों से बालकों के संरक्षण के कानून (पॉक्सो) के तहत न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने मामले में दोषी विनय मांझी (गया में वजीरगंज इलाके का निवासी) पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इसके अलावा, अदालत ने सरकार को पीड़िता को तीन लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। सिन्हा ने बताया कि यह घटना 13 जून 2020 की है, जब आरोपी ने बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार किया और बच्ची की मां के पहुंचने पर मौके से फरार हो गया था।