Edited By Umakant yadav, Updated: 27 Mar, 2021 07:24 PM
बिहार सरकार ने होलिका दहन, होली और शब-ए-बरात के मौके पर सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने को लेकर निर्देश जारी किया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और पुलिस महानिदेशक एस. के. सिंघल ने आज इस संबंध में संयुक्त रूप से निर्देश जारी किया है।
पटना: बिहार सरकार ने होलिका दहन, होली और शब-ए-बरात के मौके पर सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने को लेकर निर्देश जारी किया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और पुलिस महानिदेशक एस. के. सिंघल ने आज इस संबंध में संयुक्त रूप से निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में कोरोना के मामले को देखते हुए होली और शब-ए-बरात को लेकर यह निर्णय लिया गया है।
निर्देश में स्पष्ट तौर से यह कहा गया है कि होली की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले होलिका दहन के अवसर पर न्यूनतम संख्या में व्यक्ति एकत्रित हो। उस समय कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसी तरह होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा यह भी कहा गया है की शब-ए-बरात में भी कम से कम व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होंगे। साथ ही उनके लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। कब्रिस्तान प्रबंधन समितियां भी अपने स्तर से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करें।