Edited By Ramanjot, Updated: 04 Sep, 2025 09:51 PM

ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत आवंटित सभी पैकेजों का कार्य आगामी 10 सितंबर तक किसी भी हालत में आरम्भ कराने का निर्देश दिया है।
पटना:ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत आवंटित सभी पैकेजों का कार्य आगामी 10 सितंबर तक किसी भी हालत में आरम्भ कराने का निर्देश दिया है। विभाग ने ग्रामीण सड़क व पुलों के निर्माण से संबंधित सभी संवेदकों को गुरुवार को आगाह कर दिया है कि यदि 10 सितंबर तक आवंटित पैकेज के तहत ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो संबंधित संवेदकों के खिलाफ सीएमबीडी और बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली के तहत उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
इतना ही नहीं, कार्य आरम्भ नहीं करने वाले संवेदकों का नाम काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में भी डालने की चेतावनी दी गई है। दरअसल, ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित पैकेजों के तहत शत-प्रतिशत सड़कों को आगामी 15 सितंबर तक पौटलेस किया जाना है। साथ ही विभाग ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (अवशेष) एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत आवंटित सड़कों और पुलों के निर्माणस्थल पर कार्य संबंधी बोर्ड लगाना, स्थल प्रयोगशाला और निर्माण सामग्री इकठ्ठा करना भी अनिवार्य रूप से शुरू करने को कहा है।