बिहार की एक मुखिया को राज्य निर्वाचन आयोग ने किया पदमुक्त, भारतीय नागरिक नहीं होने का आरोप

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Oct, 2024 02:36 PM

chief of bihar was removed from his post by bihar election commission

पारित आदेश में बताया गया है कि सावा परवीन उर्फ सावा खातून मुखिया चुनाव के नामांकन पत्र की संवीक्षा की तिथि को भारतीय नागरिक नहीं थी। जो कि निर्विवाद अभिलेखीय साक्ष्य एवं उनके स्वीकारोक्ति से प्रमाणित हो चुका है। इस प्रकार पंचायत राज अधिनियम-2005 की...

दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज कोठिया के मुखिया को भारतीय नागरिक नहीं होने के आरोप में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पदमुक्त कर दिया गया है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी के 23 अक्टूबर 2024 को जारी पत्र ज्ञापांक-3922 के द्वारा वाद संख्या-18/2024 जितेन्द्र प्रसाद बनाम साबा परवीन उर्फ सावा खातून मामले में राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिनांक-23.10.2024 को पारित आदेश की प्रति प्राप्त हुआ है। 

पारित आदेश में बताया गया है कि सावा परवीन उर्फ सावा खातून मुखिया चुनाव के नामांकन पत्र की संवीक्षा की तिथि को भारतीय नागरिक नहीं थी। जो कि निर्विवाद अभिलेखीय साक्ष्य एवं उनके स्वीकारोक्ति से प्रमाणित हो चुका है। इस प्रकार पंचायत राज अधिनियम-2005 की धारा-136 (1) (क) के तहत अयोग्यता होने के बाबजूद तथ्यों को छुपाते हुए, गलत शपथ पत्र के आधार पर इनके द्वारा निर्वाचन में भाग लिया गया तथा दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज कोठिया के मुखिया पद पर विजय प्राप्त कर ली गई, जो गैर विधिक होने के साथ-साथ गैर कानूनी भी है।

जिला पदाधिकारी रौशन ने बताया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा-135 सह पठित धारा-136 (2) के तहत प्रदत शक्तियों के अधीन साबा परवीन उर्फ साबा खातून को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया गया है। तद्नुसार मुखिया ग्राम पंचायत राज कोठिया का पद रिक्त हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा पारित आदेश एवं विहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा-17 (2) के तहत ग्राम पंचायत राज कोठिया, प्रखंड केवटी के मुखिया के सभी शक्तियों का प्रयोग, सभी कार्यों का निष्पादन एवं सभी कर्तव्यों का निर्वहन हेतु उप मुखिया, ग्राम पंचायत राज कोठिया को प्राधिकृत किया गया है।उन्होंने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सावी परवीन उर्फ सबा खातून के विरुद्ध तथ्यों को छुपाने एवं गलत शपथ-पत्र देने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा-125 (क) के प्रावधानों तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन तथा भारतीय नागरिक नहीं रहने के बावजूद भारत में होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने को लेकर अपेक्षित सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। 

उल्लेखनीय है कि दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के कोठिया गांव निवासी जितेंद्र प्रसाद ने कोठिया पंचायत की तत्कालीन मुखिया साबा प्रवीण उर्फ साबा खातून के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा-135 एवं 136 (2) के तहत नेपाली नागरिकता के दावे के आधार पर पंचायत राज कोठिया के मुखिया पद से हटाने के लिए यह वाद राज्य निर्वाचन आयोग में दर्ज कराया था। 

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