सीमा शुल्क विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1.273 करोड़ की सुपारी और 5.32 लाख का पोस्ता दाना किया जब्त

Edited By Harman, Updated: 21 Feb, 2025 08:41 AM

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बिहार में फारबिसगंज और मुजफ्फरपुर सीमा शुल्क प्रमंडलों के अधिकारियों ने दो महत्वपूर्ण कारर्वाइयों में विदेशी मूल की 1.273 करोड़ रुपये की सुपारी और 5.32 लाख रुपये का पोस्ता दाना जब्त किया है।

पटना: बिहार में फारबिसगंज और मुजफ्फरपुर सीमा शुल्क प्रमंडलों के अधिकारियों ने दो महत्वपूर्ण कारर्वाइयों में विदेशी मूल की 1.273 करोड़ रुपये की सुपारी और 5.32 लाख रुपये का पोस्ता दाना जब्त किया है।        

30 हजार किलोग्राम विदेशी मूल की सुपारी बरामद
विभाग के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सीमा शुल्क (निवारण) प्रमंडल फारबिसगंज के अधिकारियों ने पटना मुख्यालय से मिली सूचना के आधार पर जीरंगाछी टोल प्लाजा, बहादुरगंज के पास उत्तर प्रदेश नंबर के ट्रक की तलाशी ली। ट्रक से 30 हजार किलोग्राम विदेशी मूल की सुपारी बरामद हुई, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया। 

मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर 355 किलोग्राम विदेशी मूल के पोस्ता दाना जब्त
जब्त किए गए सामान और ट्रक का कुल अनुमानित मूल्य 1.273 करोड़ रुपये आंका गया है। एक अन्य कारर्वाई में, सीमा शुल्क (निवारण) प्रमंडल मुजफ्फरपुर के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 25503) के एसएलआर कोच में छुपाकर लाई जा रही 355 किलोग्राम विदेशी मूल के पोस्ता दाना को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जब्त कर लिया। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य 5.32 लाख रुपये बताया गया है।

दोनों मामलों में कारर्वाई फारबिसगंज और मुजफ्फरपुर सीमा शुल्क प्रमंडलों के सहायक आयुक्तों के नेतृत्व में अधीक्षकों और निरीक्षकों की टीम द्वारा की गई। फिलहाल, तस्करी में शामिल लोगों की पहचान के लिए जांच जारी है और आगे की कानूनी कारर्वाई की जा रही है। पटना सीमा शुल्क के आयुक्त डॉ. यशोवर्धन पाठक के निर्देश पर तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान और अधिक प्रभावी तरीके से जारी रहेगा और तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कड़ी कारर्वाई की जाएगी।              

आयुक्त ने यह भी बताया कि इस अभियान में रेलवे पुलिस बल, स्थानीय पुलिस विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों से बेहतर समन्वय और सहयोग अपेक्षित है, ताकि तस्करी जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा, तस्करी रोकथाम में सहयोग करने वाले विभागों और सूचना देने वाले व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है।

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