फर्जी नोट रैकेट में बड़ी कार्रवाई: बिहार ATS कोर्ट ने दोषी को सुनाई 6 साल की सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Aug, 2025 07:33 PM

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फर्जी नोट (FICN) और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े एक अहम मामले में बिहार की आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) को बड़ी सफलता मिली है। विशेष न्यायालय (एटीएस), पटना ने मनीष कुमार सिंह नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ा दंड सुनाया है।

पटना:फर्जी नोट (FICN) और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े एक अहम मामले में बिहार की आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) को बड़ी सफलता मिली है। विशेष न्यायालय (एटीएस), पटना ने मनीष कुमार सिंह नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ा दंड सुनाया है।

आरोपी के खिलाफ वर्ष 2015 में आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना के द्वारा थाना कांड संख्या 03/2015 दर्ज किया गया था। गहन सुनवाई और विचारोपरांत न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की दो धाराओं के अंतर्गत दोषी ठहराया।

सुनाई गई सजा:

  • धारा 489(B) के तहत: 6 वर्ष का कठोर कारावास
  • धारा 489(C) के तहत: 3 वर्ष का कारावास
  • कुल ₹4000/- का जुर्माना

न्यायालय का यह फैसला नकली नोट कारोबार और उससे जुड़ी आतंकी गतिविधियों पर कड़ा प्रहार है। इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि राज्य में इस तरह की देशविरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बिहार ATS की सक्रियता और न्यायपालिका की संवेदनशीलता का यह उदाहरण समाज के असामाजिक तत्वों के लिए चेतावनी है।

ATS का आह्वान:

आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, सामग्री या गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत संपर्क करें:
📞 8544428172, 0621-2215924
📧 ats-bih@nic.in

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