Edited By Ramanjot, Updated: 10 Jun, 2025 02:35 PM

प्रधान न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कांड में नामजद अभियुक्त रामाशीष पंडित, अमेरिका पंडित, उमेश पंडित, गुड्डू पंडित, तथा फुलेनिया देवी को दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 307 में सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई...
Bihar News: बिहार में पश्चिम चंपारण जिले की एक अदालत ने मिट्टी गिराने के विवाद में जानलेवा हमला करने के मामले में महिला समेत पांच लोगों को सात साल की सजा सुनाई है।
प्रधान न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कांड में नामजद अभियुक्त रामाशीष पंडित, अमेरिका पंडित, उमेश पंडित, गुड्डू पंडित, तथा फुलेनिया देवी को दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 307 में सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, सभी पर दस-दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। सजायाफ्ता नौतन थाने के बुधवलिया गांव निवासी बताए गए हैं।
लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया है कि घटना एक मई 2014 की है। कांड का सूचक मदन पंडित ट्रैक्टर से माटी गिरवा रहा था तभी उनके पाटीदार मिट्टी गिराने से मना करने लगे। इस पर काफी विवाद बढ़ गया। इसी क्रम में बात- बाती से शुरू हुआ विवाद जानलेवा हमला में तब्दील हो गया। सजायाफ्ता सभी म से लैस होकर सूचक को घेर लिए और सूचक मदन पंडित को गंभीर रूप से जख्मी कर दिए। मौके पर पहुंची नौतन थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया।