Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jun, 2025 11:33 AM

एससी/एसटी मामलों के विशेष न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बारी ने दोनों दोषियों- सुशील कुमार राय और ओम प्रकाश झा, प्रत्येक पर 1.2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 22 जून 2023 को जयनगर थाना क्षेत्र की घटना से...
Madhubani Gang Rape: बिहार के मधुबनी जिले की एक अदालत ने आठ वर्षीय दलित लड़की के साथ दुष्कर्म व उसकी हत्या के मामले में शनिवार को दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है।
दोषियों पर 1.2 लाख का जुर्माना भी लगाया
एससी/एसटी मामलों के विशेष न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बारी ने दोनों दोषियों- सुशील कुमार राय और ओम प्रकाश झा, प्रत्येक पर 1.2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 22 जून 2023 को जयनगर थाना क्षेत्र की घटना से संबंधित है। अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने कहा, ‘‘यह 'दुर्लभतम' मामला है और अभियोजन पक्ष ने अदालत से मृत्यु दंड देने का आग्रह किया था। बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों के पक्ष में दलील दी, लेकिन अदालत ने दोनों आरोपियों को मृत्यु दंड देने की अभियोजन की मांग को बरकरार रखा।''
बहला-फुसलाकर बाजार ले गए थे दरिंदे
घटना के बारे में बताते हुए सपन सिंह ने कहा, ‘‘बच्ची (मृतका) के परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे। आरोपी उसे बहला-फुसलाकर जयनगर बाजार ले गए। फिर वे उसे कोसी कॉलोनी के एक कमरे में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। जब बच्ची ने शोर मचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। अगले ही दिन, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची का शव बरामद कर लिया।'' आरोपियों के परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया।