Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Dec, 2025 11:03 AM

Motihari News: बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने शनिवार को प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने प्रेम प्रसंग में विकास...
Motihari News: बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने शनिवार को प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने प्रेम प्रसंग में विकास कुमार की हत्या करने के आरोप में पताही थाना क्षेत्र के खुटौना निवासी शिल्पी कुमारी एवं शिवहर थाना क्षेत्र के हरनाही निवासी उसके पति अजय कुमार को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को पंद्रह-पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को दो-दो वर्षों की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में पताही थाना क्षेत्र के कोदरिया निवासी विकास कुमार के पिता भैरव पंडित ने पताही थाना कांड संख्या 73/2023 दर्ज कराते हुए शिल्पी कुमारी एवं उसके पति अजय कुमार को आरोपित किया था। आरोप था कि सात मार्च 2023 को रात्रि करीब नौ बजे उसका पुत्र खाना खाकर टहलने निकला। वह सुबह घर नहीं पहुंचा तो लोगों ने बताया कि वह रात्रि शिल्पी के घर के तरफ जा रहा था। सुबह में थाना क्षेत्र के खुटौना ब्रह्मस्थान के पास पुल के नीचे विकास का शव मिला। विकास की गला रेतकर और चाकू मारकर हत्या की गयी थी।
सत्र वाद संख्या 763/2023 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक ललिता प्रसाद ललिता एवं सहायक अधिवक्ता विकास कुमार मिश्रा ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही करायी। फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट हुआ कि शिल्पी के घर से बरामद चाकू से ही विकास की हत्या हुई थी। पुलिस ने अभियुक्त शिल्पी कुमारी के स्वीकृति बयान पर उसके घर से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था। शिल्पी ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि उसका विकास के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। वह अपने पति के साथ ही मायके में रहती थी। दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शिल्पी और उसके पति अजय को आजीवन कारावास एवं दोनों को पंद्रह-पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।