मुजफ्फरपुर एके-47 जब्ती मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से रची थी साजिश

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Aug, 2025 02:33 PM

prime accused in muzaffarpur ak 47 seizure case arrested

एनआईए अधिकारियों के अनुसार, खान मुख्य आरोपी विकास कुमार का करीबी सहयोगी था, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हथियार तस्करी नेटवर्क का नेतृत्व करता था। एनआईए की जांच से पता चला है कि खान और उसका सहयोगी अशांति पैदा करने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे...

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मुजफ्फरपुर एके-47 राइफल और गोला-बारूद जब्ती मामले में एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो हथियार तस्करी रैकेट की जांच में एक बड़ी सफलता है। आरोपी मंजूर खान उर्फ ​​बाबू भाई को नागालैंड से बिहार में एके-47 असॉल्ट राइफलों सहित परिष्कृत प्रतिबंधित बोर हथियारों की तस्करी करने के लिए अन्य लोगों के साथ साजिश रचने में उसकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। 

विकास कुमार का करीबी सहयोगी था मंजूर खान
एनआईए अधिकारियों के अनुसार, खान मुख्य आरोपी विकास कुमार का करीबी सहयोगी था, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हथियार तस्करी नेटवर्क का नेतृत्व करता था। एनआईए की जांच से पता चला है कि खान और उसका सहयोगी अशांति पैदा करने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से अवैध हथियारों की खरीद और परिवहन में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो रहा था। एजेंसी ने अपने प्रेस बयान में कहा, "एनआईए की जांच से पता चला है कि मंजूर ने अपने सह-आरोपियों के साथ मिलकर सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को भंग करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से प्रतिबंधित हथियारों की तस्करी की साजिश रची थी।" 

जुलाई 2024 का है मामला 
यह मामला जुलाई 2024 का है, जब फकुली पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुरघटिया पुल पर लेंस लगी एक एके-47 राइफल और उसके साथ जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इस बरामदगी के बाद चार लोगों- विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय और अहमद अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जिन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। अगस्त 2024 में, एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली (केस संख्या RC-11/2024/NIA/DLI)। जांच के दौरान, एजेंसी को गिरफ्तार लोगों को एक बड़ी साजिश से जोड़ने वाले सबूत मिले और बाद में चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।

खान की गिरफ्तारी के साथ, एनआईए का मानना ​​है कि उसने हथियार तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है। हालांकि, एजेंसी ने ज़ोर देकर कहा कि अन्य षड्यंत्रकारियों, संभावित वित्तपोषकों और ज़ब्त हथियारों के अंतिम उपयोगकर्ताओं का पता लगाने के लिए जाँच जारी है।

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