Edited By Swati Sharma, Updated: 05 Aug, 2025 11:43 AM

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में एक राजस्व कर्मचारी को 4 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20000 रुपए का जुर्माना भी किया। निगरानी विभाग के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद...
Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में एक राजस्व कर्मचारी को 4 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20000 रुपए का जुर्माना भी किया।
निगरानी विभाग के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद कैमूर जिले के भभुआ स्थित चांद प्रखंड के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक प्रभारी ट्रैप किशोर कुमार सिंह ने बताया कि 21 अप्रैल 2015 को निगरानी के अधिकारियों ने दोषी को एक स्थानीय व्यक्ति से उसके पिता के नाम पर जमीन का दाखिल खारिज करने के एवज में 6 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में 11 गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।