Edited By Nitika, Updated: 25 May, 2024 02:43 PM
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आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भाजपा, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, बोकारो को चेतावनी देते हुए नियमों का अक्षरश: अनुपालन करने को कहा है।
रांचीः आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भाजपा, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, बोकारो को चेतावनी देते हुए नियमों का अक्षरश: अनुपालन करने को कहा है।
भाजपा पर झारखंड में चतुर्थ और पंचम चरण के मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर मानक मतदाता पर्ची की जगह अबकी बार 400 पार नारा के साथ फोटो, चुनाव चिह्न आदि के साथ मतदाता पर्ची वितरण का आरोप है। इसे लेकर एफआइआर भी दर्ज है। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा भाजपा के प्रदेश संयोजक, विधि प्रकोष्ठ सुधीर श्रीवास्तव को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के तहत वोटरों को अनाधिकृत पहचान पत्र सादे कागज पर देना है और उस पर किसी दल विशेष का चिह्न, प्रत्याशी का नाम और दल का नाम नहीं होना चाहिए। इस दिशा निर्देश को पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को अवगत करवाते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
वहीं विधायक इरफान अंसारी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 17 मई को किए गए पोस्ट को जांचोपरांत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोई भी दल या प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हों, जिससे आपस में घृणा फैले या विभिन्न जातियों और संप्रदायों के बीच तनाव का माहौल बने। साथ ही अपुष्ट आरोपों, आलोचना से बचने को कहा गया है। वहीं वोट के लिए ऐसी अपील से भी बचने को कहा गया है, जिससे जाति या सांप्रदायिक भावना उभरती हो। दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों का चुनावी प्रोपगंडा के लिए उपयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।