Lalu Yadav के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में सुनवाई, RIMS प्रबंधन को 'कारण बताओ' नोटिस जारी

Edited By Nitika, Updated: 05 Feb, 2021 06:18 PM

hc hearing in lalu prison manual violation case

लालू यादव के जेल उल्लंघन मामले में आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की। साथ ही रिम्स निदेशक से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए पूछा कि 2 बार आदेश के बाद भी रिपोर्ट क्यों नहीं दी। कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को फटकार लगाते हुए उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। वहीं...

 

रांचीः राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव आज भी जमानत पर जेल से रिहा नहीं हो पाए। लालू यादव के जेल उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने सुमनाई की। इस दौरान उन्होंने रिम्स प्रबंधन को फटकार लगाते हुए उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की गई है।

दरअसल, कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान रिम्स प्रबंधन से लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई थी। साथ ही इसे पेश करने का आदेश दिया था लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी शुक्रवार को रिम्स प्रबंधन की तरफ से लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इसे लेकर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने रिम्स प्रबंधन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने रिम्स निदेशक से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए पूछा कि 2 बार आदेश के बाद भी कोर्ट को रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई।

वहीं शुक्रवार को कारा महानिरीक्षक की ओर से जेल से बाहर इलाज करवाने वाले कैदियों के लिए बनाए गए रिवाइज्ड एसओपी कोर्ट में पेश की गई है, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि एसओपी को प्रोविजनल मंजूरी गृह विभाग के द्वारा दे दी गई है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह विभाग को भी शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था। साथ ही यह बताने का आदेश दिया था कि जेल से बाहर रहने वाले कैदियों के लिए एसओपी क्या है।
 

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