बाबूलाल के दलबदल मामले पर विधानसभा न्यायाधिकरण में हुई सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखी अपनी बात

Edited By Diksha kanojia, Updated: 17 May, 2022 05:17 PM

hearing in the assembly tribunal on babulal s defection case

इस पर बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता आर. एन सहाय ने कहा कि कानूनी और संवैधानिक रूप से सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जबतक प्रारंभिक आपत्ति पर न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक केस के मेरिट पर सुनवाई नहीं हो सकती।

 

रांची: भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले पर स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई। न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 8 बिंदुओं पर एक साथ सुनवाई हुई।

इस पर बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता आर. एन सहाय ने कहा कि कानूनी और संवैधानिक रूप से सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जबतक प्रारंभिक आपत्ति पर न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक केस के मेरिट पर सुनवाई नहीं हो सकती।

गौरतलब है कि विधानसभा न्यायाधिकरण के दलबदल मामले में अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि बाबूलाल मरांडी की सदस्यता रहेगी या जाएगी। बता दे कि मरांडी पर दलबदल मामले पर सुनवाई राजकुमार यादव,भूषण तिर्की, दीपिका पांडेय, प्रदीप यादव औए बंधु तिर्की की शिकायतों पर हुई है।

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