रांची के उपायुक्त पर High Court ने लगाया 50 हजार का जुर्माना, जानिए वजह

Edited By Diksha kanojia, Updated: 21 Jun, 2022 01:11 PM

high court imposed a fine of 50 thousand on the dc of ranchi

साथ ही डीसी को कोर्ट की ओर से समय-समय पर मिले आदेशों का पालन न करने पर DC रांची की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए 2 सप्ताह में अर्थदंड और हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।

 

रांची: झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को अपोलो अस्पताल से जुड़े रास्ता विवाद मामले की सुनवाई जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की बेच में हुई। इस दौरान कोर्ट ने रांची डीसी पर पचास हजार का जुर्माना लगाया।

साथ ही डीसी को कोर्ट की ओर से समय-समय पर मिले आदेशों का पालन न करने पर DC रांची की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए 2 सप्ताह में अर्थदंड और हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।

बता दें कि कोर्ट ने पूर्व में ही रांची डीसी से मामले में एफिडेविट दायर करने का आदेश दिया था। आदेश नहीं मानने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया गया है।

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