Edited By Diksha kanojia, Updated: 24 Sep, 2020 05:22 PM
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के शिक्षा मंत्री के शिक्षकों के तबादले के एक फैसले को खारिज कर दिया है।
रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के शिक्षा मंत्री के शिक्षकों के तबादले के एक फैसले को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षकों के तबादले से संबंधित तत्कालीन शिक्षा मंत्री के आदेश को गलत करार देते हुए खारिज कर दिया है। मामले में अदालत ने स्थापना समिति के द्वारा जारी किए गये तबादले से संबंधित आदेश को सही ठहराया है।
उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के एक समूह के द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किए गए तबादले पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर कहा था कि तबादले का अधिकार मंत्री को नहीं बल्कि स्थापना समिति का होता है। इसके बावजूद तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा लगभग 200 से अधिक इन्टरमीडिएट शिक्षकों के तबादले में हस्तक्षेप किया गया।