Edited By Harman, Updated: 08 Feb, 2025 01:05 PM
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झारखंड हाइकोर्ट(Jharkhand High Court) में शुक्रवार को नगर निगम व निकाय चुनाव (Jharkhand Municipal Elections) मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई।सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के शपथ पत्र को देखकर कोर्ट ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव...
Jharkhand Municipal Elections: झारखंड हाइकोर्ट(Jharkhand High Court) में शुक्रवार को नगर निगम व निकाय चुनाव (Jharkhand Municipal Elections) मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई। न्यायमूर्ति आनंद सेन ने पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलको की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।
झारखंड विस चुनाव में उपयोग किये गये वोटर लिस्ट से ही होगी वोटिंग (Jharkhand Municipal Elections)
सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के शपथ पत्र को देखकर कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उपयोग किया गया वोटर लिस्ट ही अपडेटेड वोटर लिस्ट है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि इस मतदाता सूची के आधार पर ही पर ही चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि वार्डवार वोटरलिस्ट तैयार करने में कम से कम 75 दिन लग जायेंगे। वहीं अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 12 हफ्तों के बाद निर्धारित की है।
जानकारी हो कि झारखंड में स्थानीय नगर निकाय चुनाव अप्रैल 2023 से लंबित हैं। न्यायमूर्ति सेन ने जनवरी 2024 में राज्य सरकार को तीन हफ्ते में चुनाव कराने का निर्देश दिया था। हालांकि, सरकार समय सीमा पर अमल करने में नाकाम रही, जिसके बाद खलको ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की।