गुमला में नाबालिग लड़की को बेचने वाले व्यक्ति को जुर्माने के साथ 10 वर्ष की सजा

Edited By Diksha kanojia, Updated: 08 Aug, 2022 10:46 AM

man sentenced to 10 years with fine for selling minor girl in gumla

गुमला के अपर लोक अभियोजक जावेद हुसैन ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने गुलाब साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 365, 367 और 370 के तहत सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

 

गुमलाः झारखंड की एक अदालत ने नाबालिग लड़की को दिल्ली ले जाकर बेचने के दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 45000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। गुमला के अपर लोक अभियोजक जावेद हुसैन ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने गुलाब साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 365, 367 और 370 के तहत सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि वर्ष 2014 में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को गुलाब साहू दिल्ली में काम दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर ले गया था। पीड़ित के पिता फसिया ढोढरीटोली के एक किसान हैं। पीड़ित के पिता ने अपने स्तर पर खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। लगभग डेढ़ साल बाद पीड़ित ने घर पर फोन कर बताया कि उसे गुलाब साहू दिल्ली में काम दिलाने के बहाने ले आया और कुछ दिन काम कराने के बाद एक कमरे में बंद कर जबरन साथ में रखा है।

साहू बसिया थाना क्षेत्र के घुनशेरा गांव का रहने वाला है। उसने पीड़ित के पिता को फोन कर उससे रकम मांगी और दिल्ली आने को कहा। लेकिन साहू ने पीड़ित को उसके पिता के हवाले नहीं किया और वहां से फरार हो गया। इसके बाद पीड़ित के पिता ने गुमला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर साहू को गिरफ्तार किया। अदालत ने मामले में सभी गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर आठ वर्षों बाद उसे शुक्रवार को कठोर सजा सुनायी।

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