झारखंड HC से मंत्री इरफान अंसारी को झटका, कोर्ट ने इस मामले में याचिका की खारिज

Edited By Khushi, Updated: 12 Sep, 2024 04:57 PM

shock to minister irfan ansari from jharkhand hc

झारखंड उच्च न्यायालय से राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को झटका लगा है। न्यायालय ने मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किये जाने को चुनौती दी थी।

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय से राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को झटका लगा है। न्यायालय ने मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किये जाने को चुनौती दी थी।

वहीं, याचिका खारिज होने के बाद अब ट्रायल द्वारा इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा। दरअसल, अंसारी की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण कुमार राय की कोर्ट में सुनवाई हुई। अंसारी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में दुष्कर्म की शिकार हुई एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया था।

इस मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक अंसारी के मोबाइल से बच्ची का फोटो वायरल हुआ। दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। दुमका सिविल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 में इरफान अंसारी के खिलाफ चार्जफ्रेम किया था।

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