Edited By Swati Sharma, Updated: 10 May, 2025 11:33 AM

Bihar News: बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने मित्र की हत्या के जुर्म में दोषी युवक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संगम सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद पटना शहर के पटना सिटी मोहल्ला निवासी सोनू कुमार को...
Bihar News: बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने मित्र की हत्या के जुर्म में दोषी युवक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संगम सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद पटना शहर के पटना सिटी मोहल्ला निवासी सोनू कुमार को अपने ही एक मित्र की हत्या करने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
मामले के अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह एवं सरोज कुमारी ने बताया कि दोषी 15 नवंबर 2016 को अपने ही एक मित्र रॉकी को घर से बुलाकर पटना साहब रेलवे स्टेशन की और ले गया और फिर तेज धारदार हथियार से उसका गला काटकर हत्या कर दी और लाश रेलवे लाइन के किनारे फेंक दी थी। इतना ही नहीं हत्या के बाद दोषी ने हत्या में इस्तेमाल किए गए खून से सने धारदार हथियार के साथ स्वयं थाने में उपस्थित होकर आत्म समर्पण किया था और अपना अपराध स्वीकार किया था ।
वहीं, मामले की प्राथमिकी रेल थाना पटना में दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोप साबित करने के लिए हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार पर लगे खून के नमूने का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मृतक के खून के नमूने से करवाया था। जांच में दोनों रक्त के नमूने मृतक के पाए गए थे। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में सात गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।