Edited By Ramanjot, Updated: 19 Sep, 2023 06:16 PM

राबड़ी देवी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक में जो 33% आरक्षण दिया गया है उसमें SC, ST, OBC महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई है। SC/ST वर्गों के लिए जो प्रावधान किया है वह उन वर्गों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों में से SC/ST की महिलाओं को 33%...
पटनाः केंद्र सरकार की तरफ से आज महिला आरक्षण बिल को सदन में पेश किया गया। इस बिल के पेश होने के बाद इसके विरोध में सुर उठने लगे हैं। इसी बीच राजद नेता और बिहार की पूर्व सीएम रहीं राबड़ी देवी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ठेंगा दिखाने वाला महिला आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा। मतलब बस झाल बजाने और शोर मचाने के लिए शगूफा छोड़ा गया है।
"OBC/EBC वर्ग की महिलाओं को दिखाया गया ठेंगा"
राबड़ी देवी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक में जो 33% आरक्षण दिया गया है उसमें SC, ST, OBC महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई है। SC/ST वर्गों के लिए जो प्रावधान किया है वह उन वर्गों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों में से SC/ST की महिलाओं को 33% मिलेगा। यानि यहां भी SC/ST को धोखा। SC/ST, पिछड़े/अतिपिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं को ठेंगा दिखाने वाला महिला आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा। परिसीमन जनगणना के बाद होगा।
"आरक्षण के अंदर आरक्षण होना अनिवार्य"
पूर्व सीएम ने कहा कि जातिगत जनगणना करवाने के दबाव में केंद्र ने जनगणना को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। मतलब बस झाल बजाने और शोर मचाने के लिए शगूफा छोड़ा गया है। महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित,खेतिहर एवं मेहनतकश वर्गों की महिलाओं की सीटें आरक्षित हो। मत भूलो, महिलाओं की भी जाति है। उन्होंने कहा कि अन्य वर्गों की तीसरी/चौथी पीढ़ी की बजाय वंचित वर्गों की महिलाओं की अभी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है इसलिए इनका आरक्षण के अंदर आरक्षण होना अनिवार्य है।