मुख्य सचिव ने शिक्षक बहाली में ‘‘नो डोमिसाइल'' नीति का किया बचाव, कहा- यह कानूनी रूप से उचित

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Jul, 2023 06:08 PM

chief secretary defends no domicile policy in teacher reinstatement

आमिर सुबहानी ने कहा, ‘‘बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से स्कूल शिक्षकों की नई भर्ती के लिए राज्य का निवासी होने की आवश्यकता को वापस लेने का सरकार का निर्णय संवैधानिक रूप से सही और कानूनी रूप से उचित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 (2)...

पटना: बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शिक्षकों की भर्ती को लेकर ‘‘नो डोमिसाइल'' नीति का बचाव करते हुए इसे संविधान और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के अनुरूप बताया है। मुख्य सचिव का बयान नीतीश कुमार सरकार के विवादास्पद फैसले के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच आया है। 

"सरकार का निर्णय संवैधानिक रूप से सही"
आमिर सुबहानी ने कहा, ‘‘बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से स्कूल शिक्षकों की नई भर्ती के लिए राज्य का निवासी होने की आवश्यकता को वापस लेने का सरकार का निर्णय संवैधानिक रूप से सही और कानूनी रूप से उचित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 (2) स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य में किसी भी नियोजन या पद के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उदभव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उससे विभेद किया जाएगा। इसलिए शिक्षकों की नौकरियों के लिए डोमिसाइल नीति को हटाने का राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय संविधान के प्रावधानों के अनुसार लिया गया है।'' 

‘‘किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी'' 
मुख्य सचिव ने सरकार के इस निर्णय के पीछे के कारण को बताते हुए कहा, ‘‘इससे पूर्व जब राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि जो बिहार के मूल निवासी हैं, केवल वे ही शिक्षकों की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, तब संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन बताते हुए अदालतों में कई रिट दायर की गईं थीं।'' राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ विद्यार्थियों/ नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों के विरोध का समर्थन करने वाले शिक्षकों के एक वर्ग के बारे में पूछे जाने पर मुख्य सचिव ने कहा, ‘‘किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।'' 

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