Edited By Ramanjot, Updated: 02 Sep, 2022 01:45 PM

एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में जुलकर शेख पांचवां आरोपी है जिसे दोषी ठहराया गया है और उसे आठ सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। अधिकारी ने कहा कि नकली नोट बरामद होने के बाद बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बेत्तिया पुलिस थाने में दो फरवरी...
पटनाः राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने यहां गुरुवार को एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जिसे वर्ष 2019 में चार लाख रुपए मूल्य के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था।
एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में जुलकर शेख पांचवां आरोपी है जिसे दोषी ठहराया गया है और उसे आठ सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। अधिकारी ने कहा कि नकली नोट बरामद होने के बाद बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बेत्तिया पुलिस थाने में दो फरवरी 2019 को मामला दर्ज किया गया था। एनआईए ने उसी साल 21 फरवरी को मामले की छानबीन अपने हाथों में ले ली थी।