बाजार से घर लौट रहा था शख्स...रास्ते में पिता और पुत्र ने फरसा-लाठी से किया हमला, अब कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 21 Jun, 2025 10:45 AM

father and son sentenced in attempted murder case

जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 श्रीकांत सिंह ने भेल्दी थाना कांड संख्या 20/15 के सत्र वाद संख्या 439/17 में भेलदी थाना के शोभेपुर निवासी वीरेंद्र राय को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत हत्या प्रयास मामले में पांच साल सश्रम कारावास एवं बीस हजार...

Bihar Crime: बिहार में सारण जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के लिए पुत्र और पिता को क्रमश: पांच एवं तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 श्रीकांत सिंह ने भेल्दी थाना कांड संख्या 20/15 के सत्र वाद संख्या 439/17 में भेलदी थाना के शोभेपुर निवासी वीरेंद्र राय को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत हत्या प्रयास मामले में पांच साल सश्रम कारावास एवं बीस हजार अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा एवं उनके पिता सूरज राय को तीन साल की सजा तथा पांच हजार अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त चार माह की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा एवं उनके सहयोगी समीर मिश्रा ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा और अनुसंधान कर्ता एवं चिकित्सक सहित कुल 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। पुलिस द्वारा न्यायालय मे अंतिम प्रपत्र 31 दिसंबर 2015 को दाखिल किया गया था।

उल्लेखनीय है कि शोभेपुर निवासी महेंद्र राय ने नौ अप्रैल 2015 को सदर अस्पताल छपरा में अपना फर्ज बयान दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने दर्शाया था कि बाजार से सब्जी खरीद कर घर लौट रहे थे तो रास्ते में दोनों पिता और पुत्र जान मारने की नीयत से उन पर फरसा और लाठी से प्रहार कर दिए जिससे वह जख्मी हो गए। विवाद का कारण पूर्व जमीनी विवाद बताया। जख्मी हालत में उन्हें गांव के लोगों ने उचित इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा लाया जहां उनका इलाज हुआ था। 

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