Edited By Ramanjot, Updated: 09 Aug, 2025 11:31 AM

अपर लोक अभियोजक दिलीप कुमार साह ने बताया कि 25 जुलाई 2021 की सुबह सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर मोहल्ला के बैंकर्स कॉलनी में रमण कुमार चौधरी उर्फ डब्लू चौधरी ने अपनी पत्नी रिंकी चौधरी के सर पर लोहे की खंती से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस...
Darbhanga News: बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को सश्रम आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदि देव की अदालत ने शुक्रवार को एक फैसले में रिंकी चौधरी की हत्या के जुर्म में उसके पति रमण कुमार चौधरी उर्फ डब्लू कुमार चौधरी को सश्रम आजीवन कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक दिलीप कुमार साह ने बताया कि 25 जुलाई 2021 की सुबह सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर मोहल्ला के बैंकर्स कॉलनी में रमण कुमार चौधरी उर्फ डब्लू चौधरी ने अपनी पत्नी रिंकी चौधरी के सर पर लोहे की खंती से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस जघन्य घटना की सूचना हत्यारे पति डब्लू की बहन ने मोबाईल फोन से मृतका के पिता को दिया। मृतका के पिता नेहरा थाना क्षेत्र के इम्ब्राहिमपुर निवासी नूनू चौधरी ने अपनी बेटी की हत्या की प्राथमिकी सदर थाना में कांड सं. 316/21 दर्ज कराई थी। अदालत में हत्या करने वाले पति के विरुद्ध 11 अप्रैल 22 को आरोप गठन के बाद सुनवाई प्रारंभ हुई थी।
न्यायालय में 9 गवाहों की गवाही कराई गई
जघन्य हत्या मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से न्यायालय में 9 गवाहों की गवाही कराई गई। जिनमें मृतका की 11 वर्षीय पुत्री आशू चौधरी और 8 बर्षीय पुत्र आलोक की गवाही भी हुई। गत 31 जुलाई को कोर्ट ने इस केस की सुनवाई पूरी कर रिंकी चौधरी की हत्या के जुर्म में पति को हत्या का दोषी करार दिया। श्रीआदि देव की अदालत ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या के जूर्म में सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर बैंकर्स कॉलनी निवासी रमण कुमार चौधरी उर्फ डब्लू कुमार चौधरी को सश्रम आजीवन कारावास और 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। हत्यारे पति को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात ही गिरफ्तार कर लिया था और वह तब से जेल में बंद है।