नाबालिग को घर से भगाया, फिर शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म, गर्भवती हुई तो कराया एबार्शन; अब कोर्ट ने सुनाई सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Aug, 2025 10:33 AM

minor girl was kidnapped from her home then raped on the pretext of marriage

अदालत ने वीरेंद्र कुमार पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, न्यायाधीश ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़तिा को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। मामला...

Bihar Crime: बिहार के पश्चिम चंपारण व्यवहार न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने आरोपी वीरेंद्र कुमार को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है।

अदालत ने वीरेंद्र कुमार पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, न्यायाधीश ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़तिा को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। मामला वर्ष 2018 का है। वीरेंद्र कुमार नाबालिग को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। जब इस बात का पता चला तो गांव में पंचायत बुलाई गई। 

पंचायत ने दोनों की शादी का फैसला सुनाया, लेकिन वीरेंद्र ने इसे मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद उसने नाबालिग को दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया और मारपीट कर घर से भगा दिया। पीड़तिा ने महिला थाना, बगहा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोटर् के माध्यम से की गई, जिसके बाद आरोपी को यह सजा सुनाई गई है। दोषी वीरेंद्र कुमार नौरंगिया थाने के पटेसरा चिमनी टोला का रहने वाला है। विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत कारर्वाई की गई है। 

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