दिल्ली में घने कोहरे का कोहराम! IGI एयरपोर्ट पर आज 100 से अधिक फ्लाइटस कैंसिल

Edited By Harman, Updated: 20 Dec, 2025 10:57 AM

over 100 flights cancelled at delhi airport today

Delhi News: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर तथा पूर्वी भारत के कई हिस्सों में कोहरे (Dense Fog Delhi) के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतररष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport)  पर शनिवार सुबह 100 से अधिक उड़ानें रद्द रहीं। इस बीच सरकार ने विमान सेवा कंपनियों को...

Delhi News: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर तथा पूर्वी भारत के कई हिस्सों में कोहरे (Dense Fog Delhi) के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतररष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport)  पर शनिवार सुबह 100 से अधिक उड़ानें रद्द रहीं। इस बीच सरकार ने विमान सेवा कंपनियों को निर्देश जारी कर यात्रियों को उड़ान की वास्तविक स्थिति की सही-सही जानकारी देने और देरी की स्थिति में उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए निर्देश जारी किया है।       

दिल्ली हवाई अड्डे की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक प्रस्थान करने वाली 50 से अधिक और यहां आने वाली भी लगभग इतनी ही उड़ानों के रद्द होने की सूचना है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में इन दिनों तड़के और सुबह के समय घना कोहरा बन रहा है। इससे उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। 

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किए सख्त निर्देश      

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि विमान सेवा कंपनियां यात्रियों को उड़ान में देरी, समय में बदलाव या उसके रद्द होने के बारे में अग्रिम और सही-सही जानकारी देंगी। अंतिम समय में देरी की घोषणा करने पर तुरंत जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक सीमा से अधिक देरी होने पर यात्रियों के जलपान की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही, रीशिड्यूलिंग की स्थिति में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। रात में निश्चित समय से ज्यादा की देरी होने पर होटल में ठहरने की व्यवस्था करनी होगी।  

रीशिड्यूलिंग करने पर बिना शुल्क सुविधा      

उड़ान रद्द होने की जानकारी तय समय सीमा के बाद देने की स्थिति में पूरा रिफंड देना होगा अथवा मार्ग परिवर्तन या रीशिड्यूलिंग करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यात्री के समय पर चेक-इन करने की स्थिति में बोर्डिंग से मना नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, पैसेंजर चाटर्र के सभी नियमों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है जिसमें डायवर्जन, रिफंड, हर्जाना और प्राथमिकता के आधार पर चेक-इन के नियम भी शामिल हैं।
 

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