मानहानि मामले में पटना की कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ जारी किया सम्मन, 19 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Sep, 2023 12:56 PM

patna court issues summons against kejriwal in defamation case

सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत की प्रभारी न्यायाधीश सारिका बहालिया ने मामले में सुनवाई के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 500 एवं 505 के तहत संज्ञान लेने के बाद यह सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में...

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कथित रूप से अनपढ़ शब्द के प्रयोग को लेकर बिहार के पटना में दाखिल किए गए मानहानि के शिकायती मुकदमे में एक विशेष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सम्मन जारी करने का आदेश दिया। 

19 अक्टूबर को होगी सुनवाई 
सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत की प्रभारी न्यायाधीश सारिका बहालिया ने मामले में सुनवाई के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 500 एवं 505 के तहत संज्ञान लेने के बाद यह सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति के लिए 19 अक्टूबर 2023 की अगली तिथि निश्चित की है।

पटना उच्च न्यायालय के एक वकील रवि भूषण प्रसाद वर्मा ने यह शिकायती मुकदमा संख्या 4908/2023 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दाखिल किया था, जहां से स्थानांतरित होकर यह मुकदमा विशेष अदालत को प्राप्त हुआ था। दाखिल किए गए शिकायती मुकदमे में अरविंद केजरीवाल के ट्यूटर हैंडल पर जारी संदेश को मानहानि वाला बताया गया है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनपढ़ शब्द का प्रयोग किया था। 

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